Tuesday, October 29, 2024
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एमपी के पेंशनर्स की क्या गलती है? मध्यप्रदेश सरकार पेंशनर्स को भी दे मंहगाई राहत

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आज राज्य में कार्यरत कार्मिकों को 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है। मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश में पेंशनर्स की ऐसी क्या गलती है कि सरकार ने पेंशनर्स के साथ एक बार फिर भेदभाव कर दिया और उन्हें 4 प्रतिशत मंहगाई राहत से वंचित कर दिया।

महामंत्री राकेश पाठक ने कहा कि पेंशनर्स को मंहगाई राहत तो छोड़ो उन्हें दीपावली और स्थापना दिवस की बधाई देना भी उचित नहीं समझा, जबकि पेंशनर्स को एकमात्र सहारा यही है। उन्हें भी दीपावली में अपने पारीवारिक दायित्वों को निभाना पड़ता है। उन्हें भी इस महान पर्व पर परिवार की खुशी के लिए बाजार से सामान लाना पड़ता है। क्या उन्हें महंगाई राहत की आवश्यकता नहीं है।

राकेश पाठक ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत डीए और डीआर देने के आदेश दे दिए गए हैं। इस प्रकार केन्द्र के कर्मचारियों और पेंशनरों को वर्तमान में महंगाई भत्ता और मंहगाई राहत बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। किन्तु मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को आज 4 प्रतिशत देने की घोषणा हुई है। वहीं पेंशनरों को अभी केवल 46 प्रतिशत  महंगाई राहत ही प्राप्त हो रही है। इस प्रकार केन्द्र के कर्मचारियों की तुलना में मध्यप्रदेश के कर्मचारियों 3 प्रतिशत कम मंहगाई भत्ता और पेंशनरों को 7 प्रतिशत कम महंगाई राहत प्राप्त हो रही है।   मध्यप्रदेश की सरकार अपने पेंशनरों से लम्बे समय से भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। 

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत नए राज्यों के रूप में मध्यप्रदेश से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश से 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल और बिहार से 5 नबंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। इन किसी भी राज्य में एक दूसरे राज्य की सहमति के बिना महंगाई राहत का भुगतान हो रहा है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की छठवीं अनुसूची की धारा 49 में पेंशनर्स के संबंध में जिम्मेदारी के विभाजन की बात का उल्लेख है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इसकी गलत व्याख्या कर विगत 24 वर्षों से मध्यप्रदेश के पेंशनरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पेंशन देनदारियों के लिए नियत अनुपात मध्यप्रदेश के लिए 76 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ के लिए 24 प्रतिशत है। इसका-समायोजन वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में होना निर्धारित किया गया है। पुनर्गठित राज्यों में उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल एवं बिहार से झारखंड में महंगाई राहत के भुगतान में दोनों राज्य सरकारों की परस्पर सहमति लिए बिना लगातार भुगतान समय-समय पर हो रहा है। किन्तु एक मात्र मध्यप्रदेश राज्य ही है, जो छत्तीसगढ़ से पेशनरों की महंगाई राहत के लिए सहमति मांगता है और जिस दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य सहमति देता है, उसी दिनांक से मध्यप्रदेश के पेंशनरों को महंगाई राहत मिलती आ रही है। इसमें भी अनेक बार भेदभाव हो चुका है। ऐसा उक्त किसी भी राज्यों में नहीं हो रहा है। यह अजूबा केवल मध्यप्रदेश में ही हो रहा है!

भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जनवरी एवं दिसंबर में साल में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा की जाती है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों और केंद्रीय वेतनमान पाने वाले राज्यों के अधिकारियों और पेंशनरों की क्षतिपूर्ति स्वरूप वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की घोषणा करता है। केंद्र सरकार की मंशा यह रही कि तत्काल प्रभाव से अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। किंतु मध्यप्रदेश के पेंशनर्स ने कभी भी महंगाई राहत समय पर प्राप्त नहीं की है। प्रदेश के शासन और प्रशासन की मेहरबानी पर पेंशनर निर्भर है। उनकी जब मर्जी होती है, तब से वे मंहगाई राहत की घोषणा करते हैं।

राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों के साथ किए जा रहे भेदभाव का एक और उदाहरण देखिए। केन्द्र सरकार ने 13 नवम्बर 2017 को मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र जारी कर पेंशनरों के हित में निर्देश भी जारी किए थे। उसके अनुसार केन्द्र सरकार के गृह विभाग ने 13 नवम्बर 2017 को पेंशनर्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश भोपाल को चिट्ठी लिखकर धारा 49 के उन्मूलन की जानकारी भी दे दी थी। इस पत्र की प्रतिलिपि उन्होंने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भी दी थी। इसके बावजूद दोनों राज्य इस अति महत्वपूर्ण पत्र को दबाकर बैठ गए हैं। मध्यप्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा अनेक बार राज्य सरकार को इस पत्र का हवाला देते हुए धारा 49 के उन्मूलन की चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ से सहमति नहीं माँगने का अनुरोध किया था, किन्तु राज्य सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 49 यदि लागू भी होती है तो वह सन् 2000 के पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगी! इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी कर्मचारी पर यह लागू नहीं होगी। इस महत्वपूर्ण बिन्दू को भी राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी घोलकर पी गए हैं। 

मध्यप्रदेश के विभिन्न पेंशनर्स एसोसिएशनों द्वारा समय-समय पर अनेकों बार पेंशनरों के साथ पिछले 24 साल से हो रहे अन्याय को बंद कर न्याय दिलाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव और वित्त सचिव को पत्र भेजकर और मिलकर निवेदन किया, किन्तु उसका कोई सकारात्मक परिणाम अभी तक नहीं मिला है। आज मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और केंद्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आग्रह है कि वे पेंशनरों की पुकार को सुनेंगे और इस समस्या का स्थाई हल कराकर उन्हें न्याय दिलायेंगे। मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह दीपावली के पूर्व पेंशनर्स को भी 4 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रदान करें।

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