एमपी के जबलपुर में कूलर के उपयोग पर एक माह के लिए लगा प्रतिबंध

मध्यप्रदेश के जबलपुर में तेजी से फैल रही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर सहित अन्य संक्रामक बीमारियों पर लगाम लगाने नगर निगम आयुक्त द्वारा सोमवार 13 सितंबर से एक माह के लिए कूलर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बताया जा रहा है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान घरों में कूलर का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए नगर निगम की टीम घर-घर जाएगी और जहां भी कूलर चलते पाए गए तो वहां समझाइश दी जाएगी। इसके बाद भी कूलर का उपयोग किया जाना पाया जायेगा, वहां कार्यवाही की जाएगी।

निगमायुक्त ने नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के पूरे अमले को इस कार्य में लगा दिया हैं, जिसमें मलेरिया विभाग के अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। इस दौरान यह बात सामने आई है कि अधिकतर लार्वा घर के कूलरों में पाए जा रहे है जिसके कारण लोग संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ रहे है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर में एक माह के लिए कूलर पर प्रतिबंध लगाया गया है।

निगमायुक्त संदीप जीआर ने कहा है कि एक माह के लिए अपने घर के कूलरों का उपयोग न करें, कूलर को सफाई कर अलग रख दिया जाए, जिससे की लार्वा उत्पन्न नहीं होगा और संक्रामक बीमारियों का फैलाव भी रूक सकेगा।

निगमायुक्त के निर्देश पर सोमवार को स्वास्थ्य अमलों के साथ साथ अपर आयुक्त महेश कोरी, परमेश जलोटे, स्वास्थ्य अधिकारी भूपेन्द्र सिंह, जिला मलेरिया प्रभारी डॉं राकेश प्रहरिया समस्त संभागीय अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों और मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों द्वारा आज भी घर-घर लोगों के यहॉं दस्तक दी गई और डेंगू, चिकनगुनिया तथा मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु समझाईश दी गई और हाल चाल के साथ-साथ सफाई व्यवस्था के संबंध में जानकारी भी ली।

निगमायुक्त ने बताया कि जनहित में यह फैसला लिया गया हैए जिससे संक्रामक बीमारियों का फैलाव रोकने में मदद् मिलेगी। उन्होंने सभी संबंधित शहर के नागरिकों से अपील की है कि एक माह तक कूलरों का उपयोग न करें। यदि टीम के भ्रमण के दौरान कहीं पर भी कूलरों का उपयोग होते देखा जाता है तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।