एमपी सरकार का निर्णय: शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों के प्रकरणों का होगा निराकरण

स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन में कुछ प्रकरण अमान्य किए गए थे। अमान्य प्रकरणों के विरुद्ध प्रावधिक रुप से चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए समिति गठित की गई थी। समिति से प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं पर गंभीर चिंतन मनन कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है।

मंस्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में एक सत्र में दो उपाधि से संबंधित प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि एक डिग्री स्वाध्यायी, पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। इसके अलावा दोनों डिग्री स्वाध्यायी, पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। साथ ही परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में दो नियमित डिग्रीयाँ अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है किन्तु ऐसी स्थिति, एटीकेटी की अंकसूची में अंकित सत्र या वर्ष के कारण हो रही है, तो ऐसे प्रकरणों में भी अभ्यर्थिता मान्य होगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र विलम्ब से सम्पन्न होने या सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलम्ब से सम्पन्न होने की स्थिति में दो नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया गया है। अन्य कोई प्रकरण उदभूत होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण-दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि हाईस्कूल या उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किये जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। पात्रता परीक्षा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू गणित, जीवविज्ञान (वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान), भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित होगी। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट 5 में उल्लेखित विषयों के सहविषय में स्नातकोत्तर योग्यता इस शर्त के साथ मान्य होगी कि संबंधित द्वारा स्नातक स्तर पर विज्ञापित मूल विषय में योग्यता अर्जित की हो।

निर्णय के अनुसार अब माध्यमिक शिक्षक (अंग्रेजी) पद के लिए केवल उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य होगी जिनका स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय अंग्रेजी होगा। फाउंडेशन कोर्स अथवा सामान्य अंग्रेजी के स्नातक स्तर में होने के आधार पर अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी।

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