शिवराज कैबिनेट का निर्णय: संरक्षित वन क्षेत्रों से ग्रामों के पुनर्वास पर प्रति परिवार 15 लाख दिया जाएगा मुआवजा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों (संरक्षित क्षेत्रों) एवं टाईगर रिजर्व के कॉरिडोर से ग्रामों के पुनर्वास के लिये राज्य योजना में मुआवजा की प्रति परिवार पैकेज राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की मंजूरी दी गयी।

वन विभाग की ग्रामों के पुनर्वास के लिये मुआवजा योजना को आगामी पाँच वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2025-26 के लिये राशि 75 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। कैम्पा मद से वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 4 वर्षों के लिये 285 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की जाने का अनुमोदन भी किया गया।

एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि आवंटन

मंत्रि-परिषद ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ग्वालियर को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिये ग्राम लोहारपुर तहसील मुरार, जिला ग्वालियर में स्थित कुल रकबा 57.952 हेक्टेयर शासकीय भूमि, शून्य प्रब्याजि एवं एक रुपया वार्षिक भू-भाटक पर आवंटन करने का निर्णय लिया।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति

मंत्रि-परिषद ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की सांगठनिक संरचना में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की सेवा शर्तों के संबंध में संशोधित आदेश को मंजूरी दी। संस्थान में राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव से अनिम्न स्तर के प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारी अथवा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक नीति, लोक प्रशासन एवं सुशासन के क्षेत्र में कार्यानुभव रखने वाले अशासकीय व्यक्ति की पद-स्थापना की जा सकेगी। अशासकीय व्यक्ति की नियुक्ति की स्थिति में नियुक्त अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को राज्य शासन के सचिव स्तर के अधिकारी को प्राप्त होने वाली सुविधाओं के समतुल्य सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

विधेयकों का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद द्वारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा का नाम “राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा” किया जाने के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य किया गया।

मंत्रि-परिषद ने ग्वालियर व्यापार मेला, ग्वालियर का आयोजन सुचारू संचालित करने के दृष्टिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम में शब्द वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के स्थान पर शब्द सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग प्रतिस्थापित करने के लिये ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2021 का अनुमोदन किया। इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत कर पारित कराने की सभी कार्यवाही करने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को अधिकृत किया गया है।