Sunday, September 8, 2024
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आदेश की अवहेलना कर स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकों को नहीं दे रहा चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आधार पर वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों को, सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि से 35 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतन स्वीकृत किये जाने की योजना 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील की गयी है।

मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के विजय मिश्रा ने जारी प्रेस नोट में बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतन योजना का लाभ इसलिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को पूर्व में 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत समयमान वेतन योजना के स्थान पर तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग को मांग पत्र देकर 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों एवं सहायक शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देने की मांग की है।

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