Sunday, September 8, 2024
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लोकसभा चुनाव: उम्मीदवारों को 1 जून की शाम तक देना होगी गणना अभिकर्ताओं की सूची

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जबलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवार 1 जून की शाम 5 बजे के पूर्व कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक-8 में अपने गणना अभिकर्ताओं की सूची निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगी। इसके साथ ही उन्हें अपने गणना अभिकर्ताओं के दो गुणा ढाई सेंटीमीटर आकार के दो रंगीन फोटो भी उपलब्ध कराने होंगे, ताकि मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु उनके पास जारी किये जा सकें।

जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने गणना अभिकर्ताओं की सूची प्रारूप-18 में उपलब्ध कराने का आग्रह किया है । उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक जून की शाम 5 बजे के बाद गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति हेतु प्राप्त सूची को मान्य नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार सादे कागज में दी गई गणना अभिकर्ताओं की सूची को भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को ईव्हीएम के मतों की गणना में प्रयुक्त की जाने वाली प्रत्येक टेबल पर एक गणना अभिकर्ता की नियुक्ति की अनुमति होगी । इसके अलावा उम्मीदवार प्रत्येक एआरओ की टेबल पर एक तथा डाक मत पत्रों की गणना के लिये इस्तेमाल में लाई जाने वाली प्रत्येक टेबल पर भी एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेंगे । उम्मीदवारों को गणना अभिकर्ताओं की सूची नाम, पता और फोटो सहित देनी होगी ।

जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जबलपुर संसदीय क्षेत्र के मतों की गणना विधानसभावार अलग-अलग कक्षों में होगी। ईव्हीएम के मतों की गणना के लिये विधानसभा क्षेत्र पाटन के गणना कक्ष में 20 टेबल, बरगी में 18 टेबल, जबलपुर पूर्व में 16 टेबल, जबलपुर उत्तर में 14 टेबल, जबलपुर केण्ट में 16 टेबल, जबलपुर पश्चिम में 18 टेबल, पनागर में 20 टेबल एवं विधानसभा क्षेत्र सिहोरा के गणना कक्ष में 16 टेबल लगाई जायेंगी।

इसके अलावा ईटीपीबीएस की स्कैनिंग का कार्य एवं सभी डाक मतपत्रों की गणना का कार्य छह-छह टेबलों पर किया जायेगा। डाकमत पत्र की गणना की छह टेबल हेतु प्रत्येक के लिये एक गणन अभिकर्ता तथा ईटीपीबीएस स्कैनिंग के कार्य हेतु एक गणन अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त संसदीय क्षेत्र की समस्त आठ विधानसभा क्षेत्र हेतु नियुक्त एआरओ टेबल हेतु भी प्रति विधानसभा एक गणन अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकेगी।

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