MP: अनलॉक के दौरान बिना वैक्सीनेशन के दुकानदार नहीं खोल सकेंगे दुकान

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अनलॉक के दौरान बिना वैक्सिनेशन के दुकानदार ना तो दुकान खोल सकेंगे और ना ही ग्राहक सामान खरीद सकेंगे। उक्ताशय की बात कोविड-19 प्रभारी खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ वर्चुअल चर्चा के दौरान कही।

उन्होंने कलेक्टर को स्पष्ट हिदायत दी कि ऐसे लोगों पर फाइन लगाएं, जो वैक्सीन लगवाए बिना अपनी दुकान खोलते हैं अथवा ग्राहक सामान खरीदते पाए जाते हैं। खाद्य मंत्री सिंह प्रदेश में 1 जून से हो रहे अनलॉक के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लागू करने के संबंध में शहडोल, सीधी एवं अनूपपुर के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों एवं अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे।

वहीं अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी को प्रभावी ढ़ग से नियंत्रित करने के लिए नवीन कार्य-योजना में, उच्च जोखिम समूहों को सूचीबद्ध कर प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 टीकाकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि 100 प्रतिशत ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन आधारित सत्र आयोजित कर, उच्च जोखिम वाले समूहों जिसमें उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता, सेलेण्डर सप्लाई करने वाले, पेट्रोल पंप स्टाफ, घर के काम वाली महिलायें, किराना दुकान व्यापारी, सब्जी व गल्ला मण्डी के विक्रेता, हाथ ठेला वाले, दूधवाले, वाहन चालक, साईट मजदूर, मॉल और होटल व रेस्टोरेंट में कार्यरत स्टाफ, शिक्षक, केमिस्ट, बैंकर्स, सुरक्षागार्ड, हेयर सैलून वर्कर्स इत्यादि का कोविड-19 टीकाकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।