कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत MPPMCL ने प्रदान की नियमों में शिथिलता

मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों में लागू कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत कंपनी में कार्यरत कार्मिकों के 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि के दौरान कोविड से मृत्य होने अथवा उक्त योजना अवधि में कोविड-19 पाजिटिव होने के 60 दिन के भीतर मृत्यु होने पर कार्मिक के पूर्णत: आश्रित परिवार के एक पात्र सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के लिए योजना लागू की गयी है।

इस योजना के नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने नया प्रावधान जोड़ा है। जिसके तहत दिवंगत कंपनी सेवक के आश्रित को कार्यालय सहायक श्रेणी -3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिये कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण किये जाने हेतु 3 वर्ष का समय दिया जावेगा।

वहीं तीन वर्ष में भी वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर संबंधित कर्मचारी द्वारा परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के प्रयासों और टायपिंग क्षमता जो अर्जित की गई हो, को देखते हुए नियोक्ता अधिकारी द्वारा एक वर्ष की अवधि और बढ़ाई जा सकती है।

इस अवधि के व्यतीत होने पर भी संबंधित कर्मचारी द्वारा वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। आवेदक को तत्संबंधी नियुक्ति प्राप्त करने के लिए नियत प्रपत्र में लिखित सहमति प्रस्तुत करनी होगी।

गौरतलब है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के साथ 23 अगस्त को यूनाइटेड फोरम की वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। जिसके बाद विद्युत कंपनी ने कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता के नियमों में शिथिलता प्रदान की गई है।