Thursday, May 9, 2024
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बिजली कर्मी अब अधिवार्षिकी आयु के लिए अब 58 वर्ष की आयु तक प्रस्तुत कर सकेंगे विकल्प

मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने मप्र राज्य विद्युत मंडल से उत्तरवर्ती कंपनियों में अंतरित एवं वर्तमान में कार्यरत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कार्मिकों की अधिवार्षिकी आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष किये जाने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के लिए वर्तमान में, निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

ऊर्जा विभाग ने 15 मार्च को जारी अपने परिपत्र में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों के दृष्टिगत समग्र विचार उपरांत राज्य शासन द्वारा मप्र राज्य विद्युत मंडल से उत्तरवर्ती कंपनियों में अंतरित एवं वर्तमान में कार्यरत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कार्मिकों की अधिवार्षिकी आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष किये जाने हेतु पूर्व में निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः मप्र राज्य विद्युत मंडल से उत्तरवर्ती कंपनियों में अंतरित एवं वर्तमान में कार्यरत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के ऐसे कार्मिक, जिनके द्वारा पूर्व में विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया था, वे 58 वर्ष की आयु तक विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्देशानुसार उपरोक्त निर्णय का कियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर विभाग को अवगत कराये जाने का कृपया अनुरोध है।

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