विधानसभा चुनाव: नामांकन की अवधि के दौरान बिना आईडी जबलपुर कलेक्ट्रेट परिसर में नहीं कर सकेंगे प्रवेश

जबलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने विधानसभा चुनाव के लिये नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अवधि के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश की व्यवस्थाओं के सबन्ध में आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है।

आदेश के मुताबिक नाम निर्देशन पत्र  दाखिल करने वाले अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट परिसर में गेट नम्बर -एक से प्रवेश करेंगे। अधिकारी एवं कर्मचारी तथा आमजन गेट नम्बर-दो से कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश पा सकेंगे। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना फोटो परिचय पत्र के प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

अधिकारियों और कर्मचारियों के दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था गेट नम्बर-दो पर नियत की गई है। अधिकारियों-कर्मचारियों को गेट नम्बर-दो पर ही वाहनों की पार्किंग करनी होगी। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का वाहन निर्धारित स्थल के अतिरिक्त कहीं पाया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्ट्रेट के गेट नम्बर-तीन से केवल आधारकार्ड, सिंगल विंडो एवं रजिस्ट्री कार्य के लिये नागरिक बिना वाहन के प्रवेश करने अधिकृत रहेंगे। इस कार्य से सबंधित दस्तावेज ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी को दिखाने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।