श्रमायुक्‍त के निर्देश: सभी श्रमिकों को मतदान के लिए अनिवार्यत: प्रदान करें सवैतनिक अवकाश

विधानसभा आम निर्वाचन 2023 का निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें 17 नवम्‍बर को मतदान किया जाना निर्धारित है। उक्‍त दिशा निर्देशों के अनुसार श्रमायुक्‍त के निर्देश तथा लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) के प्रावधान अनुसार प्रदेश की समस्‍त विधानसभाओं के क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्‍यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्‍य स्‍थापना में नियोजित प्रत्‍येक श्रमिक को चाहे वह दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रेणी का ही हो उसे विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान करने का अधिकार है।

ऐसे समस्‍त श्रमिकों को 17 नवम्‍बर मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्‍यक है। साथ ही यह भी उल्‍लेख किया गया है कि यदि कोई कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्‍थापना में नियोजित है जो उस विधानसभा क्षेत्र के बाहर है जहां आम निर्वाचन हो रहें है। तब भी उन्‍हें मतदान के लिये सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी।

प्रभारी सहायक श्रमायुक्‍त ने जिले के सभी कारोबार, व्‍यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्‍य स्‍थापना के प्रबंधकों या नियोजकों को निर्देशित किया है कि वे कार्यरत सभी कामगारों को विधानसभा निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 के उक्‍त प्रावधान का पालन सुनिश्चित करते हुये मतदान दिवस को समस्‍त श्रेणी के कामगारों को सवैतनिक अवकाश अनिवार्यत: प्रदान करें।