Monday, September 23, 2024
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सहायक खनिज अधिकारी निलंबित, व्यवसाईयों से सांठगांठ कर जारी की थी अनाधिकृत अनुज्ञप्ति

जबलपुर संभागायुक्त अभय वर्मा ने कटनी में पदस्थ सहायक खनिज अधिकारी पवन कुमार कुशवाहा को शासन के नियमों और निर्देशों का पालन नहीं कर अधिकार क्षेत्र से हटकर अनाधिकृत रूप से तीन खनिज व्यवसाईयों को अनुज्ञप्ति आदेश जारी करने तथा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतनें के कृत्य पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

संभागायुक्त अभय वर्मा ने यह कार्यवाही कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर की है। निलंबन अवधि मे सहायक खनिज अधिकारी पवन कुमार कुशवाहा का मुख्यालय कार्यालय कलेक्ट्रेट कटनी नियत किया गया है। पवन कुमार कुशवाहा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा संभागायुक्त जबलपुर को प्रेषित पत्र में सहायक खनिज अधिकारी द्वारा किये गए नियम विरूद्ध कार्यो का विवरण भेजा गया था। जिसमें ग्राम झिंझरी तहसील मुड़वारा कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 1446, 1447, 1463, 1405 कुल रकबा 2.45 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज लाईमस्टोन, बाक्साईड, पायरोफ्लाईट, कोयला एवं क्ले के भण्डारण हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा के आदेश अनुसार मेसर्स रेफकास्ट एण्ड सिरेमिक इण्डस्ट्रीज के पार्टनर ध्रुव माहेश्वरी सिविल लाईन कटनी को खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति 24 जून 2019 से 23 जून 2024 तक पांच वर्ष के लिये स्वीकृति जारी की गई थी। उपरोक्त अवधि लगभग व्यतीत होने के करीब खनिज व्यापारी द्वारा अनुज्ञप्ति को 26 जून 2024 की अवधि से 5 वर्ष तक बढ़ानें, नवीनीकरण करने किये जाने संबंधी आवेदन पर अनुज्ञप्ति को 23 जून 2029 10 तक वर्ष के लिए बढा दिया और बाकायदा 6 सितंबर को आदेश जारी कर दिया। इसमें प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा कटनी की पदमुद्रा में स्वयं के हस्ताक्षर से बिना प्रभारी खनिज अधिकारी के माध्यम से व अनुज्ञापन प्राधिकारी के बिना अनुमोदन के स्वयं द्वारा हस्ताक्षर कर आदेश श्री कुशवाहा द्वारा जारी किया जाना पाया गया।

निलंबित सहायक खनिज अधिकारी पवन कुमार कुशवाहा एक अन्य प्रकरण में औद्योगिक क्षेत्र लमतरा तहसील स्थित भूमि खसरा नंबर 2, 3 के प्लाट नंबर 5 के रकवा 4500 वर्गमीटर क्षेत्र पर खनिज बाक्साईट, डोलोमाईट, पायरोफ्लाईट एवं फायरक्ले के भण्डारण हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के आदेश 20 जनवरी 2020 अनुसार मेसर्स सिद्ध एसोसिएट्स, प्रोपराईटर अर्पित जैन को खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति 30 जून 2019 से 29 जून 2024 तक पांच वर्ष के लिये स्वीकृति जारी की गई थी। खनिज व्यापारी द्वारा 6 जून 2024 को उक्त अनुज्ञप्ति की अवधि 5 वर्ष तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया था। जिस पर पवन कुमार कुशवाहा द्वारा पूर्व से स्वीकृति 5 वर्ष की अवधि को खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति की कालावधि (10 वर्ष) अर्थात 30 जून 2019 से 20 जून 2029 तक कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के आदेश 6 सितंबर 2024 के द्वारा प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला की पदमुद्रा में स्वयं के हस्ताक्षर से बिना प्रभारी खनिज अधिकारी कटनी के माध्यम से व अनुज्ञापन प्राधिकारी के बिना अनुमोदन के स्वयं द्वारा हस्ताक्षर कर आदेश जारी कर दिया गया।

इसी प्रकार एक अन्य मामले मे ग्राम बाकी तहसील मुड़वारा जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 385/1, 387/1, 388/1 कुल रकवा 0.680 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज कोयला के भण्डारण हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) कटनी के आदेश 13 मई 2021 अनुसार मेसर्स प्रहलाद इन्टरप्राईजेज, प्रोप्राईटर प्रहलाद कुमार अग्रवाल को खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति 27 जून 2021 से 26 जून 2026 तक पांच वर्ष के लिये स्वीकृति जारी की गई थी। उपरोक्त अवधि में खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति द्वारा आवेदन देकर अनुज्ञप्ति की अवधि 5 वर्ष तक बढ़ाये जाने, नवीनीकरण करने एवं स्वीकृत अनुज्ञप्ति में खनिज लेटेराईट बाक्साईट लाईमस्टोन, आयरनओर एवं डोलोमाईट सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया था। जिस पर सहायक खनिज अधिकारी पवन कुमार कुशवाहा द्वारा पूर्व से स्वीकृति 5 वर्ष की अवधि को खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति की कालावधि (10 वर्ष) अर्थात 27 जून 2021 से 26 जून 2031 तक की अवधि बढ़ाये जाने, नवीनीकरण करने एवं स्वीकृत अनुज्ञप्ति में खनिज लेटेराईट, बाक्साईट, लाईमस्टोन, आयरनओर एवं डोलोमाईट सम्मिलित व जोड़े जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के आदेश 6 सितंबर 2024 के द्वारा प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला कटनी की पदमुद्रा में स्वयं के हस्ताक्षर से बिना प्रभारी खनिज अधिकारी कटनी के माध्यम से व अनुज्ञापन प्राधिकारी के बिना अनुमोदन के स्वयं द्वारा हस्ताक्षर कर आदेश जारी किया गया है।

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