Wednesday, September 18, 2024
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विद्युत टैरिफ के टाइम ऑफ डे रिबेट में एमपी के उपभोक्ताओं को मिली 310.66 करोड़ रुपये की छूट

औद्योगिक व उच्चदाब (एचटी) विद्युत उपभोक्ताओं, निम्नदाब (एलटी) औद्योगिक और गैर घरेलू उपभोक्ताओं (जिनका लोड 10 किलोवाट से अधिक है) के लिए नये विद्युत टैरिफ में दिन के समय में (सौर ऊर्जा अवधि के घंटों के दौरान) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की गयी खपत पर ऊर्जा प्रभार में 20% की छूट तथा शाम 5 बजे से रात्रि‍ 10 बजे के दौरान की गयी ऊर्जा खपत पर 20% का सरचार्ज लागू किया गया है।

इससे उपभोक्ताओं को दिन के समय खपत करने पर उनके विद्युत देयकों में कमी आयी है, साथ ही उच्चतम मांग अवधि के दौरान कोयला आधारित विद्युत की मांग पर नियंत्रण हो रहा है। नये विद्युत टैरिफ में  उच्चदाब उपभोक्ताओं को पूर्व से लागू रात्रि‍ 10 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक विद्युत खपत करने पर भी टाइम ऑफ डे (टीओडी) रिबेट (छूट) प्रदान करने का प्रावधान था, जिसे मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रखते हुए इसका लाभ प्रत्येक माह में समान 10% की छूट देने का प्रावधान किया है, जिससे उच्चदाब उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

विद्युत वितरण कंपनियों की इस योजना से मध्यप्रदेश के उद्योग व उच्चदाब उपभोक्ताओं ने काफ़ी रूचि दिखाई है। इस योजना से प्रदेश के कुल 10025 औद्योगिक व उच्चदाब उपभोक्ता लाभान्वि‍त हुए हैं और उनको प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अप्रैल से अब तक 310.66 करोड़ रुपये का रिबेट प्रदान किया गया है। रिबेट या छूट से आशय विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा औद्योगिक व उच्चदाब उपभोक्ता को प्रात: 9 से शाम 5 बजे तक अध‍िक बिजली खपत करने पर शुल्क या राश‍ि लेने के स्थान पर राश‍ि वापस की गई है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर द्वारा अप्रैल से अब तक 2335 औद्योगिक व उच्चदाब उपभोक्ताओं को कुल 69 करोड़ 93 लाख रुपये, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल द्वारा 3150 उपभोक्ताओं को कुल 114 करोड़ 98 लाख रुपये और पश्च‍िम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 4540 उपभोक्ताओं को कुल 125 करोड़ 75 लाख रुपये का रिबेट प्रदान किया गया है।

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