Thursday, September 12, 2024
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धार्मिक पंडालों एवं झॉंकियों में अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेकर ही करें साज-सज्जा

आगामी त्यौहारों में लगने वाले धार्मिक पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उचित प्रबंध किए हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे धार्मिक आयोजनों के लिए पंडालों एवं झॉंकियों में साज-सज्जा नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई बिजली कनेक्शन लेकर ही करें।

अस्थाई कनेक्शन लेने हेतु क्या करें

बिजली कंपनी के पोर्टल https://www.mpez.co.in पर जाकर एवं स्‍मार्ट बिजली ऐप के माध्‍यम से निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। 

लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं।

आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम   जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें।

रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल एवं झॉंकी के सामने लगाएं। 

आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें।

आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें।

विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन हेतु लागू घरेलू दर पर की जाएगी।

झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

अनधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग न करें। अधिक जानकारी के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर भी कॉल कर सकते हैं।

अस्थाई कनेक्शन न लेने से होने वाली हानि

अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका।

पारेषण एव वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना।

अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही।

अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही।

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