Thursday, September 19, 2024
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किसानों को राहत: सरकार ने बढ़ाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2024 के फसल बीमा लाभ के लिए शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों पर ऋणी, अऋणी एवं डिफाल्टर कृषकों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त की गई हैं। जो कृषक फसल बीमा कराने से बंचित रह गए हैं, वे अपना आवेदन भरकर आधार कार्ड, बही की छायाप्रति, बचत बैंक खाता की छायाप्रति एवं खरीफ के लिए निर्धारित बीमित राशि का 2 प्रतिशत/हेक्टर प्रीमियम के साथ आवेदन संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक, जिला सहकारी बैंक या निकटतम कॉमन सर्विस सेन्टर में जमा कराकर फसल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ऋणी किसानों का फसल बीमा संबधित बैंक शाखा द्वारा अनिवार्य रूप से करा दिया जाता है एवं अऋणी कृषक फसल बीमा के लिए बैंक, एमपी ऑनलाईन जन सेवा केन्द्र सीएससी एवं प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।

अऋणी किसानों को बीमा कराने के लिये आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड (नवीनतम), मोबाईल नम्बर, बैंक पासबुक जिसमें किसान का नाम, खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड स्पष्ट हो, खसरा बी-1 (नवीनतम), खसरा अनुसार बोई गई फसल का प्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र, किरायेदार किसान के लिए किरायानामा का शपथ पत्र के साथ निकटतम सीएससी केन्द्र, बैंक अथवा प्राथमिक सहाकरी ऋण समिति से संपर्क कर सकते है।

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होने पर 72 घंटे के अंदर कृषक सीधे अथवा अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से टोल फ्री नंबर 18002337115 पर नुकसानी की जानकारी दे सकते है। किसान भाईयो से अपील है कि अतिवृष्टि, बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में 72 घंटे के अंदर कॉल करें एवं नुकसानी तिथि एवं वास्तविक आपदा की स्थिति भी दर्ज करें। 

नुकसानी तिथि फसल की बोनी की तिथि से दर्ज करने पर दादां राशि मान्य नही की जाएगी। कॉल करते वक्त विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जायें। किसान भाईयों को सूचित किया जाता है, ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिए बीमा की अंतिम 16 अगस्त 2024 से पूर्व ही अपनी फसलों का बीमा कराये एवं अधिक जानकारी के लिए स्थनीय कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें।

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