Tuesday, September 17, 2024
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बिजली चोरी पर एक और उपभोक्ता को विशेष न्यायालय ने सुनाई सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा

बिजली चोरी के आरोपी राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र प्रहलाद शर्मा निवासी ग्राम प्रतापपुरा थाना अटेर जिला भिण्ड के परिसर में दिनांक 3 नवम्बर 2016 को शाम 4 बजे विद्युत विभाग की निरीक्षण टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करने पर पाया गया कि आरोपी बिजली बिल की बकाया राशि 7,39,550 रुपये की राशि जमा न करते हुये विधुत विभाग द्वारा कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदन करने के पश्चात भी आरोपी के द्वारा परिसर में स्थित आटा चक्की चलाकर विद्युत का अवैध उपयोग कर विद्युत कंपनी को 7,39,550 रुपये की क्षति पहुंचाई है। 

इस पर आरोपी के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 अन्तर्गत दिनांक 3 नवम्बर 2016 को विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया। इस चोरी के प्रकरण को विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड मे दर्ज किया गया। जिसका प्रकरण क्रमांक 273/2018 विद्युत, मप्रमक्षेविविकंलि बनाम राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र प्रहलाद शर्मा निवासी ग्राम प्रतापपुरा थाना अटेर जिला भिण्ड के समक्ष लंबित था।

उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड द्वारा दोष सिद्ध होने पर दिनांक 24 अगस्त 2024 को पारित आदेश में बिजली चोरी के आरोपी को 3 माह की सश्रम कारावास तथा 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1 माह के सश्रम कारावास का दण्ड भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही विशेष न्यायालय विद्युत भिण्ड द्वारा आरोपी राजेन्द्र प्रसाद को निर्णय दिनांक से एक माह के अंदर सिविल दायित्व की राशि 7,39,550 रुपये जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

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