एमपी में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हुई आचार संहिता, 13 जून को होगा मतदान

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप‍निर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदान 13 जून 2023 को होगा। संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 23 मई को शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र लेने की अंतिम तारीख 30 मई है। नाम निर्देशन पत्रों की जाँच 31 मई को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 2 जून है। इसी दिन निर्वाचन के प्रतीकों का आवंटन होगा। नगरीय निकायों में मतदान 13 जून को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। पंचायतों में सुबह 7 से अपराहृ 3 बजे तक मतदान होगा।

नगरीय निकायों में मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 16 जून को सुबह 9 बजे से होगी। पंच पद के लिये मतगणना मतदान केन्द्र में ही मतदान के तुरंत बाद होगी। सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिये विकासखण्ड मुख्यालय पर ईव्हीएम से मतगणना 17 जून को सुबह 8 बजे से होगी। पंच पद के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 19 जून को, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 17 जून को और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषण 19 जून को की जायेगी। पंच का निर्वाचन मतपत्र और मतपेटी तथा सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के लिये ईवहीएम से निर्वाचन होगा।

11 पार्षदों का होगा निर्वाचन

नगरीय निकायों में 11 पार्षदों का निर्वाचन होगा। नगरीय निकाय सतवास जिला देवास, जौरा जिला मुरैना, बिलहरा और बादरी जिला सागर, सतना, बुढ़ार जिला शहडोल, छिन्दवाड़ा, डोंगरपरासिया जिला छिन्दवाड़ा, रतनगढ़ जिला नीमच, शाहपुर जिला बुरहानपुर और मंदसौर के एक-एक वार्ड में पार्षद का निर्वाचन होगा।

पंचायतों में निर्वाचन

त्रि-स्तरीय पंचायतों में 2 जिला पंचायत सदस्य, 5 जनपद पंचायत सदस्य, 68 सरपंच और 12 हजार 571 पंच पद के लिये निर्वाचन होगा। जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन पन्ना और सतना जिले के एक-एक वार्ड में होगा। जनपद पंचायत सदस्य का निर्वाचन जिला टीकमगढ़, डिंडौरी एवं रायसेन में एक-एक और शहडोल में दो वार्ड में होगा।