सीएम चौहान के निर्देश: किसान के ऋण खाते में समायोजित की जाए उपार्जन राशि

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के डिफाल्टर किसानों के लिये लागू की गई मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाये। किसानों को योजना का लाभ मिलने में विलम्ब न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषकों के समर्थन मूल्य पर विक्रय के बाद जिस दिनांक को कृषक की लिंकिंग राशि बैंक के समिति खाते में प्राप्त होती है, उस राशि को उसी दिन कृषक के ऋण खाते में समायोजित की जाना सुनिश्चित की जाये। ऐसा किये जाने से किसान पर ब्याज अधिभारित नहीं होगा। साथ ही किसान को सभी योजनाओं का लाभ बैंक में राशि प्राप्त होने के दिनांक से यथावत मिलेगा।

मुख्यमंत्री की मंशानुरूप मप्र राज्य सहकारी बैंक मर्यादित द्वारा इस आशय के निर्देश आज जारी कर दिये गये हैं। प्रदेश के सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना शुरू की है, जिसमें ऐसे सभी किसान जो फसल ऋण की राशि जमा नहीं करवा पाने के कारण डिफॉल्टर हो गए हैं उनका ब्याज सरकार भर रही है। इसके लिए प्रदेश की सभी कृषक प्राथमिक सहकारी संस्थाओं में फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मध्यप्रदेश में किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।