जबलपुर नगर निगम में नियमों की उड़ रही धज्जियां: संविदा भर्ती में हो रहा भेदभाव

मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे जिला एवं अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने आरोप लगाया गया है कि जबलपुर नगर निगम एक कर्मचारी के नाम पर 12,500 रुपये ठेकेदार को दे रहा है, वहीं ठेकेदार कर्मचारियों को 6 से 8 हजार रुपये माह देकर लाखों रुपये की लूट-खसोट कर रहा है।

मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया है की मध्य प्रदेश नगर पालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) सेवा नियम, 2021 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) 1 जून 2021 का पालन जबलपुर नगर निगम में नही हो रहा है। इसका पालन करवाने के लिए संभागीय आयुक्त जबलपुर कार्यालय में 8/6/2021 एवं 2/9/2021 को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन आज भी रिटायर हो रहे कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी गई।

ठेकेदारी पर रखे गए कंप्यूटर आपरेटरों को निर्धारित राशि का भुगतान किया जा रहा है, नियम 2 (8)के अनुसार वाहन चालक को 10,000 हजार से 12 हजार, हेल्पर को 8 हजार से 12 हजार रुपये माह पर 1 वर्ष के लिए रखा जाना है।

मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम संविदा सेवा नियुक्ति एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका परिषद् संविदा विशेषज्ञों एवं तकनीकी की सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्त) नियम, 2017 निरसित किये जाकर मध्य प्रदेश का संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें ) सेवा नियम 2021 का प्रकाशन मध्य प्रदेश (राजपत्र प्रशारण) 1 जून 2021 को किया गया है।

मध्य प्रदेशअधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, वाहन चालक संघ नगर निगम समिति अध्यक्ष सुभाष गौतम, विश्वदीप पटेरिया, देवदोनेरिया, रविकांत दहायत, नरेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, मुकेश चतुर्वेदी, प्रसांत सोंधिया, संजय गुजराल, धीरेन्द्र सिंह, मुकेश मरकाम, एसके बांदिल, प्रदीप पटेल, अजय दुबे, कपिल दुबे, योगेंद्र मिश्रा, दुर्गेश पांडेय,आलोक अग्निहोत्री, विनय नामदेव, आशुतोष तिवारी, मनोज रॉय ने मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र के अनुसार संविदा नियुक्ति करने एवं निर्धारित राशि का भुगतान करने की मांग की है।