एमपी में बिजली चोरी के दोषी उपभोक्ता को कोर्ट ने सुनाई एक वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगाया

मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शिवपुरी संचारण संधारण संभाग के रान्नौद निवासी वैदेहीचरण केवट द्वारा एलटी लाइन से सीधे तार डालकर चोरी की बिजली से आटा चक्की चलाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला न्यायालय ने एक वर्ष कारावास एवं सिविल दायित्व एक लाख 3 हजार 500 रूपये की राशि जमा करने की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि विद्युत कंपनी के उप महाप्रबंधक (सतर्कता) एस.के. दोहरे ने चेकिंग के दौरान आरोपी वैदेहीचरण केवट को एलटी लाइन से सीधे तार जोड़कर चोरी की बिजली से आटा चक्की चलाते पाए जाने पर विद्युत अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। प्रकरण में जिला न्यायालय द्वारा श्री वैदेहीचरण केवट का अपराध प्रमाणित मानते हुए एक वर्ष कारावास एवं राशि एक लाख 3 हजार 500 रुपये सिविल दायित्व को कंपनी में जमा करने की सजा से दण्डित किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी द्वारा सिविल दायित्व की राशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त रूप से भुगतान करना होगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं एवं आमजन से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत और अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें तथा विद्युत देयकों का समय पर भुगतान करें।