2012 से पूर्व अन्य कारणों से मृत हुए बिजली कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं: ऊर्जा मंत्री

मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक श्रीमती कल्पना वर्मा के प्रश्न का उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि फिलहाल 2012 से पूर्व दुर्घटना में मृत हुए बिजली कर्मियों के आश्रितों को छोड़कर अन्य कारणों से मृत हुए बिजली कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही 27.07.2018 से जारी अनुकंपा नियुक्ति नीति, 2018 में परिवर्तन किये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

विधायक श्रीमती कल्पना वर्मा ने पूछा था कि क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में एवं म.प्र. शासन के अनुकम्पा नियुक्ति आदेशों में भिन्नता है? क्या भिन्नता है? स्पष्ट करें। क्या विद्युत कम्पनियों में लाइन कर्मियों का कार्य अन्य विभागों से जोखिम भरा रहता है, इसके बावजूद भी सन् 2000 से 2012 तक के लोक सेवकों की बीमारी या अन्य किसी कारण/दुर्घटना से मृत्यु पर आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई। है? अगर सही है तो उक्त अवधि में मृत हुये लोक सेवक, लाइनमैन, विद्युत कर्मियों के आश्रितों को कब तक अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी, ऐसे प्रकरणों की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी बतायें। क्या शासन के विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति नियमित पद पर दी जाती है साथ ही समय देकर पद की वांछित योग्यता प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है, जबकि विद्युत कम्पनी शासन के उपक्रम होने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं करती है, उक्त विसंगति दूर करने के निर्देश कब जारी किये जायेंगे? समय बतायें। क्या शासन की भांति अनुकम्पा नियुक्ति में समानता लाई जायेगी? यदि नहीं, तो कारण बतायें।

इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर  ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 29.09.2014 से जारी अनुकंपा नियुक्ति नीति एवं राज्य शासन से प्राप्त अनुमोदन उपरांत मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा दिनांक 27.07.2018 से जारी अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018 के कुछ प्रावधानों में भिन्नताएं हैं, जिनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘अ’ अनुसार है। मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर में लागू अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018 के अनुसार दिनांक 15.11.2000 के पश्चात् एवं दिनांक 10.04.2012 के पूर्व के दुर्घटना मृत्यु के प्रकरणों को छोड़कर बीमारी या अन्य किसी कारण से मृत हुये कार्मिकों को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान नहीं है, अतः वर्तमान नियमों के अनुसार तत्संबंध में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। उक्त अवधि में अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिये गये कार्मिकों के आश्रितों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-

मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में भी प्रचलित अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018 के प्रावधानों के अनुरूप नियमित एवं संविदा पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। साथ ही चिन्हित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अहर्ता नहीं होने पर आवेदक को शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त करने हेतु वर्तमान में कुल 4 वर्ष का समय दिये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त नीतिगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। राज्य शासन से अनुमोदन उपरांत मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में दिनांक 27.07.2018 से जारी अनुकंपा नियुक्ति नीति, 2018 में परिवर्तन किये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।