20 जुलाई से पूरे देश में लागू होगा नया उपभोक्ता संरक्षण कानून

देश के उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 सोमवार 20 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। नया कानून 1986 के कानून का स्थान लेगा।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून अपने कई नये अधिसूचित नियमों व प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
राम विलास पासवान ने कहा कि नये उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थता, उत्पादों के लिए तय जिम्मेदारी और मिलावटी तथा खतरनाक उत्पाद बनाने और बेचने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान, उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बहुत जल्द काम शुरू कर देगा। यह अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु सामूहिक कार्रवाई और नियमों को लागू कर उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षा देगा।