नई दिल्ली (हि.स.)। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एचडीएफसी लाइफ पर सख्त कार्रवाई की है। नियामक ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एक करोड़ रुपये का जुर्माना पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के लिए और सेवाओं के आउटसोर्सिंग में अनियमितताओं के कारण नियामक ने एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एचडीएफसी लाइफ ने रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी है कि इरडा नियमों का उल्लंघन करने के लिए उसके ऊपर कुल 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी के मुताबिक नियामक ने सितंबर, 2020 में वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, और 2019-20 को कवर करते हुए किए गए ऑनसाइट निरीक्षण के बाद जुर्माने की यह कार्रवाई की गई है। कंपनी के मुताबिक इरडा ने एक अगस्त, 2024 को जुर्माने का यह आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एक करोड़ रुपये का जुर्माना पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के लिए लगाया गया है। इसके अलावा सेवाओं के आउटसोर्सिंग में अनियमितताओं के कारण नियामक ने एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
बीमा नियामक ने कंपनी को अतिरिक्त दिशा-निर्देश और सलाह जारी की है। एचडीएफसी लाइफ को निर्देश दिया गया है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर इन दिशा-निर्देशों का पालन करे। इसके साथ ही पहचानी गई कमियों को दूर करे और नियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करे। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) भारत में बीमा क्षेत्र का पर्यवेक्षण और विकास करने वाला एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन संसद के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत किया गया है। इरडा का मुख्य उद्देश्य पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और बीमा उद्योग को नियंत्रित करना है।