इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) ने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम किस्तों में जमा करने को मंजूरी दे दी है, अब पालिसी होल्डर मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रीमियम जमा कर सकेंगे, अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम सिर्फ वार्षिक जमा कर सकते थे।
इसके अलावा अब इंश्योरेंस कंपनियां इरडा की मंजूरी का इंतजार किए बिना अपने प्रोडक्ट्स में छोटे बदलाव कर सकेंगी, जिसमें अतिरिक्त राइडर से लेकर ज्यादा उम्र तक इंश्योरेंस कवर देना शामिल है।
इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियां इरडा की मंजूरी के बिना सर्टिफिकेशन के जरिए प्रोडक्ट्स में छोटे बदलाव कर सकेंगी, प्रोडक्ट के प्रीमियम में 15% तक बदलाव कर सकेंगी, 65 साल से ज्यादा की उम्र में भी हेल्थ इंश्योरेंस दे पाएगी और हेल्थ पॉलिसी में अतिरिक्त राइडर, क्रिटिकल इलनैस जोड़ पाएंगी।