दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को मौजूदा मोबाइल फोन ग्राहकों और नए कनेक्शन देने के लिये आधार ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन बंद करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की तरफ से शुक्रवार को यह निर्देश जारी किया गया। अदालत के आदेश के अनुपालन को दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में कंपनियों से विशिष्ट पहचान संख्या आधार के जरिये इलेक्ट्रानिक रूप से ई-केवाईसी का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। साथ ही कंपनियों को आदेश की अनुपालन रिपोर्ट 5 नवंबर तक देने के लिए कहा है। दूरसंचार विभाग ने तीन पन्नों के आदेश में कहा कि मौजूदा ग्राहकों के सत्यापन के अलावा नया कनेक्शन देने के लिये आधार ई-केवाईसी का उपयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि विभाग ने कहा है कि अगर ग्राहक नए कनेक्शन के लिये स्वेच्छा से आधार देता तो इसे दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों से नए ग्राहकों का आधार ई-वेरिफिकेशन तत्काल बंद करने को कहा है। हालांकि यूआइडीएआइ ने यह भी कहा कि अगर ग्राहक को पहचान के तौर पर आधार कार्ड की प्रति देने में आपत्ति नहीं है, तो कंपनियां भौतिक आधार कार्ड ले सकती हैं। लेकिन वे ग्राहक की बायोमीट्रिक जानकारी नहीं लेंगी।