उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मामले से जुड़ी सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर और न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला सुनाया। पाँचों न्यायाधीशों ने विचार के बाद यह पाया है कि याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं हैं। मूल पक्षकारों की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई बात नहीं पाई। वहीं नए लोगों को इजाज़त ही नहीं दी।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो लोग पहले से इस केस में नहीं जुड़े थे, उनकी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकती। इस मामले पर आज बंद कमरे में करीब 50 मिनट तक सुनवाई चली। उच्चतम न्यायालय में दायर 18 पुनर्विचार याचिकाओं में से नौ याचिकायें मूल पक्षकारों ने दायर की थीं, जबकि शेष याचिकाएं तीसरे पक्ष ने दायर की थीं।