कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘चौकीदार चोर है’ के अपने नारे के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जोड़कर बोलने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। उन्होंने इस संबंध में तीन पेज का हलफनामा पेश किया है।
अवमानना के मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में तीन पन्नों का नया हलफनामा दाखिल कर कहा है कि उन्होंने गलती से पार्टी का राजनीतिक नारा कोर्ट के आदेश के साथ मिलाकर बोल दिया था। इससे पहले के हलफनामे में राहुल ने गलती लिए सिर्फ खेद जताया था। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि राफेल डील को लेकर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है. वहीं, भाजपा सांसद एवं वरिष्ठ वकील मीनाक्षी लेखी का कहना है कि राफेल मामले में गोपनीय दस्तावेज को भी बहस का हिस्सा बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गलत तरीके से पेश किया है। लेखी ने राहुल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने ‘चौकीदार चोर है’ के अपने बयान को सुप्रीम कोर्ट के बयान की तरह प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा था कि राफेल पर पुनर्विचार याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है, जोकि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है।