केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पॉक्सो एक्ट में बदलाव को स्वीकृति दे दी है। अब 12 साल उम्र तक कि बच्चियों के बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाएगी। सरकार यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) कानून में बदलाव करने के लिए तैयार है। इस मामले पर जल्द ही सरकार अध्यादेश लेकर आएगी। यह फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक करीब ढाई घंटे तक चली। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर चली। पॉक्सो एक्ट में बदलाव हो जाने के बाद 0-12 साल उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है कि बलात्कार मामलों की तेजगति से जांच होने के साथ ही जल्द ट्रायल किया जाएगा। कानून में बदलाव करके 16 साल से कम उम्र की किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल या आजीवन कारावास हो गई है।
ये हुए बदलाव-
● 12 साल की बच्चियों से रेप पर फांसी की सजा।
● 16 साल से छोटी लड़की से गैंगरेप पर उम्रकैद की सजा।
● 16 साल से छोटी लड़की से रेप पर कम से कम 20 साल तक की सजा।
● सभी रेप केस में 6 महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा
नए संशोधन के तहत रेप केस की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी।
● अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी।
● महिला से रेप पर सजा 7 से बढ़कर 10 साल होगी।