भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को एटीएम की सुरक्षा मजबूत करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बैंकों को हर हाल में सितंबर तक इन निर्देशों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले बैंकों को जुर्माना देना होगा।
आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि सुरक्षा उपायों के तहत तय किया गया है कि नकदी डालने के लिए एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कम्बिनेशन (ओटीसी) लॉक के जरिये किया जाएगा। इसके अलावा 30 सितंबर तक सभी एटीएम किसी ढांचे मसलन दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए। सिर्फ उच्च सुरक्षा वाले परिसरों में इसकी जरूरत नहीं होगी।
आरबीआई ने बैंकों को ये भी निर्देश दिया है कि वह एटीएम के लिए वृहद ई-निगरानी प्रणाली पर भी विचार करें जिससे समय पर किसी संकट के बारे में चेतावनी मिल सके। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यदि बैंक इन निर्देशों का तय समयसीमा में अनुपालन नहीं करेंगे तो उनपर जुर्माना लगाया जा सकता है या अन्य नियामकीय कार्यवाही की जाएगी।
आरबीआई ने 2016 में सुरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा और नकदी की आवाजाही पर समिति (सीसीएम) गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय बैंक ने ये निर्देश जारी किए हैं, ताकि एटीएम परिचालन के जोखिम को कम कर सुरक्षा बढ़ाई जा सके है।
Security Measures for ATMshttps://t.co/QW1GnXddsU
— ReserveBankOfIndia (@RBI) June 14, 2019