अब जब भी शॉपिंग करने जाएं तो दुकानदार से जीएसटी नम्बर वाला बिल जरूर मांगे, क्योंकि ये बिल आपको करोड़पति बना सकता है। इसके लिए सरकार ने लॉटरी की स्कीम तैयार की है। इस पर जीएसटी काउंसिल आखिरी फैसला लेगी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) के सदस्य जॉन जोसेफ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टैक्स चुकाने वालों कोलॉटरी के जरिए इन्सेंटिव दिया जाएगा। स्कीम के तहत ग्राहकों को बिल एक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ऑटोमेटिक ड्रॉ के जरिए जो विजेता चुने जाएंगे उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल और इसमें शामिल राज्य स्कीम के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। काउंसिल यह भी तय करेगी कि कितनी राशि के बिल लॉटरी में शामिल होंगे। लॉटरी विजेताओं को कंज्यूमर वेलफेयर फंड से भुगतान किया जाएगा। मुनाफाखोरी करने वाली कंपनियों पर जुर्माने से जो राशि मिलती है, वह कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाली जाती है। इसके लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। सुझाव देने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई जा चुकी है। इस कमेटी को सिस्टेमेटिक बदलाव सुझाने के लिए कहा गया था। कमेटी ने 18 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल के सामने दिए प्रजेंटेशन में जीएसटी सेछूट वाली वस्तुएं कम करने का सुझाव दिया था।