सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का 50 प्रतिशत वीवीपैट से मिलान कराने के मामले में दायर की पुनर्विचार याचिका खारिज़ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ही मामले को कितनी बार सुनें? कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में 50 प्रतिशत की मांग को खारिज करते हुए प्रत्येक विधान सभा से 1 की जगह 5 वीवीपैट के मिलान का आदेश दिया था। इसके खिलाफ 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में मंगलवार को अपने पुराने रुख को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया। हालांकि आज सुनवाई के दौरान प्रमुख विपक्षी नेता चंद्रबाबू नायडू, फारुख अब्दुल्ला, डी राजा और अहमद पटेल कोर्ट पहुंचे थे।