सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए ‘चौकीदार चोर है’ का बयान देने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद आज अवमानना नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राफेल सौदे से संबंधित पुनर्विचार याचिका स्वीकार करने के बाद राहुल गांधी ने एक सभा में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि चौकीदार चोर है। जिसके बाद भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के विरुद्ध आपराधिक अवमानना याचिका दायर की थी।
सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया था, जिसमें कहा था कि चुनावी माहौल में ऐसा बयान दे दिया था जिसके लिए उन्हें खेद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिये दायर याचिका पर 30 अप्रैल को राफेल सौदे पर उसके 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिका के साथ ही सुनवाई करेगी। कोर्ट ने लेखी की ओर से दायर आपराधिक अवमानना का मामला खत्म करने का राहुल गांधी का अनुरोध ठुकरा दिया।