केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी करते हुये कहा है कि अब जम्मू-कश्मीर में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है।
हालांकि गृह मंत्रालय के अनुसार अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय के इस नोटिफिकेशन के बाद जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी।
उल्लेखनीय कि जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 के तहत सिर्फ यहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे। लेकिन अब देश के अन्य प्रदेशों के नागरिक भी जमीन खरीदकर वहां पर अपना काम शुरू कर सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है। जिसके तहत कोई भी भारतीय अब जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी।