Friday, December 27, 2024
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सरेंडर करने के बाद 5 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने के बाद 5 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

रविवार को केजरीवाल के सरेंडर करने के बाद उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ड्यूटी जज संजीव अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। ईडी ने केजरीवाल के सरेंडर करने के बाद न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए पहले ही राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी। ड्यूटी जज ने कहा कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुरक्षित रखा है, जिस पर 5 जून को फैसला सुनाया जाएगा। ड्यूटी जज ने केजरीवाल को 5 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

इससे पहले कोर्ट ने 30 मई को केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की उनकी याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद केजरीवाल ने आज सरेंडर किया है।

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