मुंबई (हि.स.)। पुणे जुवेनिल कोर्ट ने बुधवार को पुणे हिट एंड रन मामले के आरोपित वेदांत अग्रवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही आरोपित को 14 दिनों तक बाल सुधार गृह में भेजने आदेश जारी किया है। यह निर्णय कोर्ट में दोनों पक्षों की जिरह को सुनने के बाद जज एम.पी. परदेशी ने लिया है। इस निर्णय के बाद आरोपित वेदांत अग्रवाल को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। इस मामले की छानबीन पुणे पुलिस कर रही है।
जानकारी के अनुसार बुधवार को पुणे की शिवाजी नगर सेसन कोर्ट ने आरोपित वेदांत अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल और 2 आरोपितों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश जारी किया है। विशाल अग्रवाल को आरोप है कि अपने बेटे को बगैर लाइसेंस प्राप्त किए गाड़ी चलाने के लिए प्रवृत्त करने के लिए कहा था। साथ ही अपने नाबालिग बेटे को पब में जाकर शराब पीने का समर्थन किया था। इस मामले में उन्हें सिविल कोर्ट ने वेदांत अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल सहित तीन लोगों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले की गहन छानबीन पुणे पुलिस कर रही है।
उल्लेखनीय है कि वेदांत अग्रवाल शराब के नशे में धुत हो कर पुणे के कल्याणीनगर इलाके में मोटर साइकिल सवार दो लोगों को कुचल दिया था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की छानबीन पुणे पुलिस सरगर्मी से कर रही है।