केंद्र सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस लिंक कराने की अंतिम तिथि एक बार फिर से छह महीने के लिये आगे बढ़ा दी है। अब आप 31 मार्च 2022 तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवा सकते हैं।
उल्लेखनीय हे कि इससे पहले इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 थी। इसके साथ ही सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की अंतिम तिथि भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है।
इसके अलावा बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समयसीमा भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गयी है।