केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमितों का इलाज करने वाले अस्पतालों और कोरोना कोरोना के उपचार के लिये अन्य चिकित्सकीय सुविधायें संचालित करने संचालकों को मरीजों या उनके आश्रितों से दो लाख रुपये से अधिक का नकद भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दे दी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार यह छूट 31 मई तक ही लागू होगी। सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी कहा है कि इसके लिए अस्पताल को मरीज और भुगतानकर्ता के पैन या आधार कार्ड की प्रति और दोनों के बीच संबंध की सूचना रखना जरूरी होगा।
सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि कोरोना संक्रमितों का उपचार करने वाले अस्पतालों तथा कोरोना संक्रमित मरीज के उपचार के लिये अन्य चिकित्सकीय सुविधायें संचालित करने संचालकों को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसटी के संबंध में 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक नकद भुगतान के लिए मरीज और उसकी तरफ से भुगतान करने वाले व्यक्ति का पैन या आधार तथा मरीज का भुगतानकर्ता के बीच संबंध की जानकारी रखनी होगी।