एमपी में गुना के जिला उपभोक्ता आयोग ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री (महाप्रबंधक) और सहायक यंत्री (शहर) का गिरफ्तार वारंट जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित किसान के वकील अवधेश माहेश्वरी ने बताया कि बिजली कंपनी ने सिंचाई पंप कनेक्शन का टैरिफ मनमाने तरीके से बदल दिया था। इससे उनके मुवक्किल व मामले के आवेदक कृष्ण कुमार लाहोटी निवासी पंजाबी मोहल्ला को आर्थिक हानि उठाना पड़ी।
वकील ने बताया कि यह मामला 2019 में दायर किया गया था। फरवरी 2021 में इस पर आयोग ने उनके मुवक्किल के पक्ष में फैसला दिया। बिजली कंपनी ने राज्य आयोग में इसे चुनौती दी। 19 अक्टूबर 2022 को वहां भी उनकी अपील निरस्त हो गई। इसके बावजूद कंपनी ने जिला आयोग के फैसले पर कोई कार्रवाई नहीं की।