नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया।
आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आज आरोपितों के वकील से नाराजगी जताई और कहा कि दस्तावेजों के मिलान के लिए एक साल दिया था। वो अभी तक नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा के वकील ने कहा कि ईडी ने सर्वेश मिश्रा को मामले में सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया था। आरोपितों की ओर से पेश वकील ने कहा कि संजय सिंह के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। उसके बाद ईडी ने नए दस्तावेज जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि ईडी के हिसाब से कानून नहीं चलेगा।
तीन फरवरी को कोर्ट ने दोनों को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 20 जनवरी को कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत तीन फरवरी तक बढ़ाई थी। तीन फरवरी को ही कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए राज्यसभा जाने की अनुमति दी थी।
कोर्ट ने 24 जनवरी को इस मामले के आरोपित सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दी थी। ईडी ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
ईडी ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को सशरीर पेश होने का आदेश दिया।