Friday, December 27, 2024
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अरविंद केजरीवाल को आज प्रवर्तन निदेशालय पेश करेगा राऊज एवेन्यू कोर्ट में

नई दिल्ली (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ED) दिल्ली सरकार की कथित आबकारी नीति घोटाला केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राजधानी के राऊज एवेन्यू कोर्ट परिसर में स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में पेश करेगा। 23 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को गुरुवार तक की ईडी हिरासत में भेजा था। आज केजरीवाल की ईडी हिरासत खत्म हो रही है।

तेईस मार्च को निदेशालय की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी को केजरीवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। विजय नायर केजरीवाल के पास दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को दिए गए घर में रह रहे थे। उन्होंने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की थी। इस बात की पुष्टि बयानों से होती है। केजरीवाल ने के. कविता से भी मुलाकात की थी। आम आदमी पार्टी के पीछे अरविंद केजरीवाल का दिमाग है। वे इसकी प्रमुख गतिविधियों को संचालित करते हैं। वे राष्ट्रीय संयोजक हैं।

उन्होंने कहा था कि आबकारी नीति को आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में फंडिंग के लिए बदला गया। आबकारी घोटाला मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को मिटाया गया। कई मोबाइल फोन नष्ट किए गए या फॉर्मेट किए गए।इसके बावजूद केंद्रीय जांच एजेंसी ने आश्चर्यजनक काम किया है। केजरीवाल समन के पहले गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। कब किसको गिरफ्तार करना है यह जांच अधिकारी के दायरे में आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे कोई यह कहे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के प्रावधानों का उल्लंघन कर की गई है।

इस पर केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि हिरासत स्वत: नहीं होती । हिरासत के लिए धारा 19 को संतुष्ट करना होता है। दूसरे कानून में दोषी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दोषी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हिरासत की जरूरत बतानी होती है। ईडी को गिरफ्तार करने का अधिकार है पर इसका मतलब यह नहीं कि उसे गिरफ्तार करने की जरूरत भी होनी चाहिए। हिरासत मांगने की पूरी अर्जी कुछ पैरा को छोड़कर गिरफ्तार करने की वजह की कॉपी पेस्ट है।

उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को देरशाम केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। हाई कोर्ट ने 27 मार्च को भी केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था।

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