कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ESIC स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी कर्मचारियों को घर के करीब के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की सुविधा भी प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी कर्मचारी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ESIC अस्पताल नहीं है, तो वे राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए जा सकते हैं।
श्रम मंत्रालय ने कहा है कि यदि राज्य सरकार खुद अस्पताल चलाने पर जोर नहीं देगी, तो सभी नए अस्पतालों और भविष्य में बनने वाले अस्पतालों का संचालन स्वयं ESIC द्वारा किया जाएगा। यह कदम कर्मचारियों की मांग पर उठाया गया है इसका मकसद लाभार्थी कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है।
श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में हुई 183वीं बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाओं और अन्य लाभ की आपूर्ति में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।
ESIC ने अपने सभी सदस्यों एवं लाभार्थी कर्मचारियों को इमरजेंसी के दौरान घर के करीब के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की स्वीकृति दे दी है।
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ESIC की योजना के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों को पैनल में शामिल या उससे बाहर के अस्पतालों में इलाज के लिये पहले ईएसआईसी अस्पताल जा कर वहां से रेफर कराना होता है।
वहीं अगर किसी लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है, तब नामित अस्पताल को 24 घंटों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से ईएसआई के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी, ताकि लाभार्थी को नकद रहित स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। इस संबंध में ईएसआईसी मुख्यालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर www.esic.nic.in पर पढ़े जा सकते हैं।