नई दिल्ली (हि.स.)। सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को 1,700 रुपये प्रति टन से बढ़ा कर 3,200 रुपये प्रति टन कर दिया है। वहीं, डीजल, पेट्रोल और विमानन टरबाइन फ़्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को शून्य पर रखा है। नई दरें शनिवार, 3 फरवरी से लागू हो गई है।
आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को 1,700 रुपये प्रति टन से बढ़ा कर 3,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इससे पहले 16 जनवरी को कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स की दर 2,300 रुपये टन से घटा कर 1,700 रुपये टन की गई थी। वहीं, डीजल, पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है।
क्या है विंडफॉल टैक्स
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। विंडफॉल टैक्स का पाक्षिक संशोधन होता है। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 78 डॉलर प्रति बैरल के करीब है।
उल्लेखनीय है कि पहली बार जुलाई 2022 में उत्पादित घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स लगाया था।