चंडीगढ़ (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों तथा आश्रितों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बुधवार को कैशलेस इलाज की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य श्रेणियों को भी कवर किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना की मदद से सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। गंभीर बीमारियों के साथ ही सभी इनडोर व डे केयर प्रक्रियाएं योजना में कवर की जाएंगी।
प्रदेश सरकार ने एक जनवरी को दो सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना आरंभ की थी। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहने के बाद अब इसे सभी विभागों में लागू किया जा रहा है। व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा (सीसीएचएफ) के लिए कर्मचारी और पेंशनर्स खुद आयुष्मान मोबाइल ऐप या सरकारी वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद कार्ड जनरेशन पोर्टल से आसानी से कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा।
कैशलेस उपचार के तहत न सिर्फ गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाएगा बल्कि सभी प्रकार के इनडोर उपचारों व डे केयर प्रक्रियाओं को कवर किया जाएगा। गंभीर बीमारियों में हृदय संबंधी आपात स्थिति, मस्तिष्क रक्तस्राव, कोमा, बिजली का झटका, तीसरी और चौथी स्टेज का कैंसर और दुर्घटनाओं को कवर किया जाएगा। सरकार के पैनल में शामिल सभी अस्पतालों में मरीजों का इलाज पूरी तरह नि:शुल्क होगा।
कार्ड बनाने और डाउनलोड करने के लिए जरूरी है कि संबंधित कर्मचारी और उसके परिजनों का आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र सहित अन्य डेटा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) पर अपडेट हो। कैशलेस उपचार के लिए कर्मचारियों को अस्पतालों में उनके वेतनमान के अनुसार कमरा मिलेगा। 50 हजार 500 रुपये तक बेसिक वेतनमान वाले कर्मचारियों को जनरल वार्ड रूम और 50 हजार 501 रुपये से लेकर 64 हजार 100 रुपये के बेसिक वेतनमान वाले कर्मचारियों को सेमी प्राइवेट रूम की सुविधा मिलेगी। इसी तरह 64 हजार 101 रुपये से अधिक बेसिक वेतनमान पर सिंगल प्राइवेट रूम मिलेगा।