केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज स्कीम के तहत क्लेम करने या बिल जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब केंद्रीय कर्मचारी एलटीसी स्पेशल पैकेज के तहत बिल अथवा क्लेम को 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। हालांकि इसका लाभ तभी मिलेगा, जब क्लेम के लिए की जाने वाली खरीदारी, पिछले महीने की अंतिम तिथि यानी 31 मार्च 2021के पहले तक की गई हो।
सरकार ने कहा है कि ये फैसला 31 मार्च 2021 को अंतिम समय तक कि गई खरीदारी का क्लेम अथवा बिल सबमिट करने में आने वाली व्यावहारिक समस्या को देखते हुए लिया गया है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 अप्रैल के बाद डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल अक्टूबर 2020 में स्पेशल एलटीसी कैश स्कीम को पेश किया था। इसके तहत एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश बाउचर का ऐलान किया गया। इसका फायदा लेने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस तय की थी। योजना के तहत वस्तु एवं सेवाओं के ऊपर किराए का तीन गुना अधिक खर्च करना था। लीव इनकैशमेंट यानी अवकाश नकदीकरण क्लेम के लिए उसके बराबर ही रकम खर्च करना था। यह खर्च कर्मचारी को 31 मार्च 2021 के पहले ही यानी इसी वित्त वर्ष में करना था।