केंद्र सरकार ड्राईविंग लाइसेंस जारी करने के नियम काफी सरल बना रही है। वर्तमान में ड्राईविंग लाइसेंस बनवाने के लिये खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने वाले केंद्रों को मान्यता दे जा रहा है।
इन केंद्रों में प्रशिक्षित वाहन चालकों को लाइसेंस लेने के दौरान टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालक प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता दिये जाने के संदर्भ में अधिसूचना का मसौदा जारी किया है।
जिसमें नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण चालक प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए मंत्रालय ने इन केंद्रों के लिए अनिवार्य जरूरतों और तौर-तरीका लागू करने का विस्तृत प्रस्ताव जारी किया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी प्रावधान किया है कि कोई भी व्यक्ति, जो इन केंद्रों से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करेगा, उसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट देने से छूट मिल जाएगी।
इस कदम से परिवहन उद्योग को भी मदद मिलेगी, क्योंकि उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित चालक मिल जाएंगे, जिससे ड्राइविंग कुशलता बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। अधिसूचना का मसौदा 29 जनवरी को मंत्रालय की वेबसाइट पर जन-परामर्श के लिए अपलोड किया गया है और इसके बाद उसे औपचारिक रूप से जारी किया जाएगा।