भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में कार्यरत बीमा कंपनियों को निर्देश जारी करते हुये कहा है कि वर्तमान हेल्थ पॉलिसीज में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जाये, जिससे प्रीमियम बढ़ जाए। इरडा ने यह भी कहा है कि ये निर्देश सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ही नहीं लागू होंगे, अपितु पर्सनल, एक्सीडेंट और ट्रैवल इंश्योरेंस कवर के ऊपर भी लागू होंगे।
इरडा द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियां वर्तमान प्रॉडक्ट्स में कोई ऐसा बदलाव नहीं कर सकती है, जिससे प्रीमियम बढ़े। हालांकि उन्हें कुछ बदलाव करने की मंजूरी दी है। लेकिन यह बदलाव पिछले साल जुलाई 2020 में जारी कंसॉलिडेटेड गाइडलाइंस ऑन प्रॉडक्ट फाइलिंग इन हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के अनुसार होना चाहिए।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इरडा द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार वर्तमान पॉलिसी में नए बेनेफिट्स या अपग्रेडेशन स्टैंड अलोन प्रीमियम के साथ ऐड-ऑन कवर्स या ऑप्शनल कवर्स के रूप में ऑफर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पॉलिसीहोल्डर्स की मंजूरी लेनी आवश्यक होगी।