भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिये वेलनेस और प्रिवेंटिव फीचर्स के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसके तहत स्वास्थ्य बीमा कंपनियां हेल्थ सप्लीमेंट्स और योग केंद्रों के लिए डिस्काउंट कूपन और वाउचर दे सकती हैं और पॉलिसीधारकों को निर्दिष्ट मानदंडों का पालन करने के लिए रिवार्ड पॉइंट भी दे सकती हैं।
आईआरडीए के नये दिशानिर्देशों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां बीमित लोगों को स्वास्थ्य सप्लीमेंट की खरीद या योग केंद्र, जिम, खेल क्लब या फिटनेस सेंटर की सदस्यता लेने पर डिस्काउंट कूपन या भुनाने योग्य वाउचर की पेशकश कर सकती हैं। इसके अलावा पेशेंट को परामर्श, फार्मास्यूटिकल परामर्श, स्वास्थ्य जांच में छूट की पेशकश कर सकती है।
नये दिशा-निर्देशों के अनुसार इन फीचर को किसी पॉलिसी में विकल्प के तौर पर या एडऑन के तौर पर पेश किया जा सकता है। साथ ही आईआरडीए ने यह स्पष्ट किया है कि इसे किसी भी बीमा उत्पाद में समाहित कर या उसके लाभ के तौर पर जोड़कर नहीं पेश किया जा सकता है।
आईआरडीए द्वारा स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को रिन्यूवल के समय प्रीमियम पर डिस्काउंट और सम-एश्योर्ड में वृद्धि के रूप में भी प्रोत्साहन देने की अनुमति प्रदान की गई है।
दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को अपने विज्ञापन में तीसरे पक्ष का नाम या लोगो को प्रदर्शित करने से रोका गया है, लेकिन वह सामान्य रूप से सेवाओं का उल्लेख कर सकती हैं। हालांकि कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर विशिष्ट सेवाओं का उल्लेख करने की मंजूरी दी गई है।