मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के देखते हुये कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कहा है कि शहर में आज से दुकानें और बाजार रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे।
उन्होंने कहा कि आज 24 नवंबर से ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके अलावा शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि यात्री बसों का संचालन किया जा सकेगा।
वहीं कलेक्टर के आदेश के अनुसार शहर में अब शादी विवाह के कार्यक्रम में एक समय में दौ सौ से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं आयोजन की सूचना संबंधित थाने अथवा एसडीएम कार्यालय को देनी होगी। साथ ही आयोजन के 48 घंटे पश्चात कार्यक्रम की वीडियो रिकार्डिंग एसडीएम या तहसीलदार कार्यालय में जमा करानी होगी।