मुंबई (हि.स.)। उद्धव ठाकरे गुट के युवा नेता सूरज चव्हाण को कोरोनाकाल में हुए खिचड़ी घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट ने 22 जनवरी तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में भेज दिया है। ईडी ने सूरज चव्हाण को बुधवार को गिरफ्तार करने के बाद आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था।
पिछले वर्ष नवंबर में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ठाकरे गुट के अमोल कीर्तिकर और सूरज चव्हाण को समन जारी किया था। दोनों से 25 नवंबर को पूछताछ की गई थी। इसके बाद भी इस मामले में पूछताछ और जांच चल रही थी। इस बीच ईडी ने 17 जनवरी की रात सूरज चव्हाण को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने आज कोर्ट में सूरज चव्हाण को पेश किया और आठ दिन की कस्टडी मांगी। सूरज चव्हाण के वकील ने ईडी कस्टडी का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने सूरज चव्हाण को 22 जनवरी तक ईडी कस्टडी में भेज दिया है।
दरअसल, अमोल कीर्तिकर और सूरज चव्हाण पर 1 सितंबर, 2023 को मुंबई पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, साजिश आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इसमें सुनील उर्फ बाला कदम, सह्याद्रि रिफ्रेशमेंट के राजीव सालुंखे, फोर्सेव मल्टी सर्विसेज के साझेदार और कर्मचारी सुजीत पाटकर, तत्कालीन सहायक आयुक्त (योजना) स्नेहा कैटरर्स, अन्य नगर निगम अधिकारियों और संबंधित निजी व्यक्तियों को आरोपित बनाया गया है। इस मामले में इन सभी आरोपितों पर 6.36 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया है और आर्थिक अपराध शाखा आगे की जांच कर रही है। इसके साथ ही ईडी की टीम भी इसी मामले की समानांतर जांच कर रही है।