मध्य प्रदेश के फार्मासिस्ट्स को राहत देते हुये प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्रेशन रिन्यु की अवधि एक साल से बढ़ाकर पाँच साल कर दी है. इससे मेडिकल स्टोर और ड्रग सेक्टर में नौकरी कर रहे लगभग 60 हजार फार्मासिस्ट्स को राहत मिलेगी।
बताया जा रहा है कि अब फार्मासिस्ट्स को अपना रजिस्ट्रेशन का हर साल रिन्युअल नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि अब 5 साल में रिन्यु कराना होगा। अब तक चली आ रही कार्यप्रणाली के अनुसार फार्मासिस्टों को हर साल अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यु कराना पड़ता था।
इसके लिये ये भी सुनिश्चित किया गया है कि ड्रग लायसेंस के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री होना अनिवार्य होगी। मप्र फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष और फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी लंबे समय से पांच साल में रिन्युअल की व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे थे।
इस संबंध में काउंसिल के अध्यक्ष ओमप्रकाश जैन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हाल ही में पत्र लिखा था। मामले पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने अब इनकी मांगों को पूरा कर लिया है। इस मामले की सूचना गजट में प्रकाशित कर दी गई है।